सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, 2005) नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने का अधिनियम है।
सूचना क्या है?
सूचना आर.टी.आई. अधिनियम के तहत एक अमूर्त अवधारणा नहीं है। इसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री शामिल है।
नागरिकों के अधिकार
- नागरिक को लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगने का अधिकार है जो उसके पास या उसके नियंत्रण में है।
- अधिनियम नागरिक को संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के समकक्ष सूचना का अधिकार देता है।
- नागरिक को डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- यह अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है।